Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

स्वागत हे, रविवार, दिसम्बर 22, 2024

भाषायें

वित्तीय

एसटीसी की वित्तीय बयान आम तौर पर लेखा प्रथाओं और भारत में नीतियों को स्वीकार कर लिया के अनुरूप। इन बयानों कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत लागू अनिवार्य लेखा मानक और प्रासंगिक प्रस्तुति की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार कर रहे हैं.

वार्षिक अंकेक्षित खातों और तिमाही के वित्तीय परिणामों की अनंतिम नियमित रूप से निदेशक लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग समझौते की धारा 49 में निहित के रूप में प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरी तरह से पालन कर रहे हैं.