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अभिगम्यता के विकल:
अनाज
एसटीसी की स्थापना के समय से खाद्यान्नों और अन्य उत्पादों का अन्तरराष्ट्रीय व्यापार एसटीसी की एक प्रमुख गतिविधि रहा है ।
गेहूँ
एसटीसी के गेहूँ का आयात – निर्यात भारत सरकार के नियमों और नीतियों पर निर्भर करता है । एसटीसी ने घरेलू कमियों को पूरा करने के लिए भारत सरकार की ओर से लगभग 6.8 मिलियन टन गेहूँ का आयात किया ।
एसटीसी द्वारा आयात किए गए मिलिंग गेहूँ ग्रेड – 1 के विनिर्देशन
मानदण्ड | विनिर्देशन ( % ) | वेरिएशन |
---|---|---|
ऑरिजन | भारत | -- |
प्रोटिन | 11 | अधिकतम |
नमी | 12 | अधिकतम |
क्षतिग्रस्त कर्नेल्स | 3 | अधिकतम |
विजातीय पर्दाथ | 2 | अधिकतम |
ग्लूटेन | 9 | अधिकतम |
गीला ग्लूटेन | 24 | अधिकतम |
अन्य खाद्यान्न | 2 | अधिकतम |
ऊब अनाज | 2 | अधिकतम |
एसटीसी द्वारा आयात किए जाने गेहूँ के संबंध में फाइटोसेनिटरी अपेक्षाऍं, कीटनाशक और पेस्टिसाइडस सीमाओं, अपतृण सीमाओं और अन्य गुणवत्ता मानदण्डों को संतुष्ट करने की अपेक्षा की जाती है ।
चावल
एसटीसी अफ्रीका, मध्यपूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, कैरिबियन देशों आदि में विभिन्न गंतव्य स्थलों को चावल की आपूर्ति करने वाला एक नियमित आपूर्तिकर्ता है तथापि, चावल का निर्यात भारत सरकार के नियमों और नीतियों के अधीन है ।
हाल के वर्षों में एसटीसी ने चावल का बड़ी मात्रा में बंगलादेश, म्यांमार, मेडागास्कर और अन्य अफ्रीकी और दक्षिणपूर्व एशियाई देशों को निर्यात किया है ।
एसटीसी विश्व खाद्य कार्यक्रम के अधीन भी चावल की आपूर्ति करता है ।
एसटीसी द्वारा निर्यात किए जाने वाले ग्रेड – 1 एवं सामान्य चावल के विशिष्ट विनिर्देशन
क्रम संख्या | रिफ्रेक्शनस | अधिकतम ग्रेड - 1 | सीमाऍं (%) सामान्य |
---|---|---|---|
1 | टूटन * | ||
कच्चा | 25 | 25 | |
पारबायल्ड | 16 | 16 | |
2 | विजातीय पदार्थ ** | ||
कच्चा /पारबायल्ड | 5 | 5 | |
3 | क्षतिग्रस्त# / हल्का क्षतिग्रस्त | ||
कच्चा | 3 | 3 | |
पारबायल्ड | 4 | 4 | |
4 | रंगहीन अनाज | ||
कच्चा | 3 | 3 | |
पारबायल्ड | 5 | 5 | |
5 | चाक वाला अनाज | ||
कच्चा | 5 | 5 | |
6 | लाल अनाज | ||
कच्चा /पारबायल्ड | 3 | 3 | |
7 | निम्नश्रेणी का मिश्रण | ||
कच्चा पारबायल्ड | 6 | - | |
8 | डीई हस्क्ड अनाज | ||
कच्चा /पारबायल्ड | 12 | 12 | |
9 | नमी @ | ||
कच्चा /पारबायल्ड | 14 | 14 |
* एक प्रतिशत छोटी टूटन सहित
** मिनरल पदार्थ जो भार में 0.25 प्रतिशत से अधिक न हों तथा एनिमल और आरिजन की अशुद्धताऍं भार में 0.10 प्रतिशत से अधिक न हों ।
# पिन प्वाइंट क्षतिग्रस्त अनाज सहित
@ अधिक नमी हेतु मूल्य कटौती का प्रावधान